- दो माह पहले भी टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस में सीट के नीचे से पकड़ी गयी थी 40 बोतल शराब
JAMSHEDPUR. टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेनों के एसी कोच में अगर यात्री चाहे तो उन्हें आसानी से शराब उपलब्ध हो जायेगी. इसके लिए उन्हें एसी कोच के अटेंडेंट से संपर्क करना होगा जो उन्हें अतिरिक्त कीमत देकर ट्रेन के भीतर ही शराब उपलब्ध करा देगा. हालांकि रेलवे ने इसके लिए कई नियम और कानून बना रखे हैं लेकिन सुरक्षा अधिकारियों की जानकारी में इन नियमों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जाता है. ट्रेन में एसी कोच में अटेंडेंट शराब की बोलते चोरी-छुपे रखते हैं जो यात्रियों को उनकी जरूरत के अनुसार कुछ रुपयों लेकर उपलब्ध करा दिया जाता है.
टाटानगर से रवाना होने वाली ट्रेनाें में यह कृत्य कई महीनों से हो रहा था. इसमें एसी कोच अटेंडेंट के अलावा रेलवे के कुछ लोग भी शामिल थे. हालांकि लगातार निगरानी के बाद एसी कोच अटेंडेंट शनि को आरपीएफ की स्पेशल टीम ने मिली सूचना पर पकड़ा है. उसके पास से क्वार्टर साइट की 18 बोतलें जब्त की गयी. शराब की यह खेप टाटानगर से रवाना होने वाले टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस कोच में ही पकड़ी गयी. ट्रेन यार्ड में खड़ी थी. इसमें एक बेडरोड कर्मचारी शनि को पकड़कर आरपीएफ की स्पेशल टीम ने एक्साइज विभाग के हवाले कर दिया है.
हालांकि बोडरोड कर्मचारी के शराब के साथ पकड़े जाने के बाद रेलवे की ठेका एजेंसी के कर्मचारियों ने मामले को दबाने का प्रयास किया. इसके लिए लेन-देन का प्रयास भी किया गया लेकिन मामला प्रकाश में आ जाने के बाद केस को दबाया नहीं जा सका. इस मामले में दिलचस्प है कि आरपीएफ ने शराब के साथ कर्मचारी को एक्साइज विभाग के हवाले करने के बाद अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर ली है. अब तक आरपीएफ की ओर से बेडरोड की ठेका एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं तय गयी है अथवा उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट मुख्यालय को नहीं भेजी गयी है.
दो माह पहले भी बरामद की गयी थी 40 बोतल शराब
रेलवे के सूत्रों ने बताया कि मई माह में भी टाटा-एर्नाकुलम एक्सप्रेस से शराब की बोतलें बरामद की गयी थी. यह शराब कार्टून में सीट के नीचे रखी गयी थी. इसे लेकर यात्री ने विरोध दर्ज कराया और जांच में सीट के नीचे छुपाकर रखी गयी शराब की 40 बोतले बरामद की गयी. बाद में रेल पुलिस ने जब्त शराब को एक्साइज विभाग के हवाले कर दिया था.
ट्रेन में शराब पीना या ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित
रेलवे नियमों के अनुसार कोई भी यात्री ट्रेन में शराब पीकर यात्रा नहीं कर सकता है. इसका उल्लंघन करने वाले यात्री के खिलाफ अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. यात्री का टिकट व पास रद्द किया जा सकता है और दाेषी पाये जाने पर 500 रुपये जुर्माना अथवा 6 माह जेल की सजा भी हो सकती है. कई लोग इससे बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर चलते है जिनका उपयोग यात्रा के दौरान करते हैं.
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