- अलीपुर जिला जज ने 6th सिविल जज के आदेश पर लगायी रोक
कोलकाता. दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के सेंट्रल ऑफिस बियरर पर लगा पूर्व का स्थगन आदेश कोर्ट ने 8 अगस्त को रद्द कर दिया था. अदालत के आदेश के बाद रेलवे मेंस यूनियन के एक गुट ने जमकर होली-दीवाली मनायी. लेकिन इसके ठीक 24 घंटे बाद ही जगन्नाथ बंदोपाध्याय की अपील पर अलीपुर जिला जज की अदालत ने फिर से रेलवे मेंस यूनियन के सेंट्रल ऑफिस बियरर पर स्थगन आदेश जारी कर दूसरे गुट के नेताओं की सारी खुशियों पर पानी फेर दिया है.
बताया जाता है कि दो साल से अलीपुर कोर्ट ने दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के जगन्नाथ बंदोपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के सेंट्रल ऑफिस बियरर पर स्थगन आदेश दे रखा था. मेंस यूनियन कोलकाता हाइकोर्ट में स्थगन आदेश के खिलाफ अपील की थी. हाइकोर्ट ने अगस्त 30 तक केस कि निष्पादन करने का आदेश दिया था. इधर गौतम गुट की अपील पर अदालत ने पूर्व में जारी स्थगन आदेश को 8 अगस्त को रद्द कर दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद रेलवे मेंस यूनियन के नेताओं ने मान लिया था कि अब दो साल से निष्क्रिय 47 ब्रांचों को सक्रिय करने का समय आ गया है. 6th सिविल जज के आदेश के खिलाफ जगन्नाथ बंदोपाध्याय ने अलीपुर जिला जज की अदालत में अपील करते हुए स्टे को हटाने को चुनौती दी थी. इसके बाद जिला जज की अदालत ने आदेश संख्या 34 दिनांक 8 अगस्त 2018 के आदेश को खारिज करते स्टे को फिर से बहाल कर दिया है. इससे यह मामला फिर से लटक गया है.