- रेल मंत्रालय ने नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के थाना प्रभारी का एक पत्र भी साझा किया है, जिसमें ऐसी कोई प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना को खारिज किया है
NEW DELHI. रेल मंत्रालय ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के उस दावे का खंडन किया है कि दिल्ली पुलिस ने सोमवार से लागू भारतीय न्याय संहिता-2023 के तहत पहली प्राथमिकी नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज को बाधित करने पर एक रेहड़ी वाले के खिलाफ दर्ज की है.
रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है. यह दिल्ली पुलिस द्वारा एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ अवरोध पैदा करने के आरोप में दर्ज की गई है, क्योंकि वह नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अपनी दैनिक आजीविका कमा रहा था.
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रेल मंत्रालय ने कहा, मान्यवर, कृपया गलत सूचना न दें! इसके साथ नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के थाना प्रभारी का एक पत्र भी संलग्न साझा किया है जिसमें ऐसी कोई प्राथमिकी दर्ज करने की सूचना को खारिज किया गया है.
थाना प्रभारी ने रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के मंडल सुरक्षा आयुक्त (डीएससी) को संबोधित एक पत्र में कहा, इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे लोगों के मार्ग में बाधा डालने के लिए किसी भी रेहड़ी-पटरी वेंडर के खिलाफ कोई प्राथमिकी, नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुलिस थाने में दर्ज नहीं की गई है.