- पत्रकार की शिकायत पर रेलवे ने की कार्रवाई
AMBALA : अंबाला डीआरएम के आदेश पर रेलवे पेंट्री कॉन्ट्रैक्टर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना पानी की बोतल में पांच रुपये की अधिक वसूली के लिए लगाया गया है. घटना ट्रेन 12232 में 15 दिसंबर की है. यात्री शिवम भट्ट ने तत्काल रेलमंत्री को घटना का वीडिया बनाकर ट्वीट किया. वायरल वीडियो में वेंडर दिनेश बताने वाला बता रहा है कि ट्रेन 12232 में पैंट्री कार या कोई मैनेजर नहीं है. वह 15 रुपये में यह बोतल स्टेशन से लाता है इसलिए 20 रुपये में बेच रहा है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फाइन उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले चंद्रमौली मिश्रा पर IRCTC के लाइसेंसी कॉन्ट्रैक्टर है. लखनऊ-चंडीगढ़-लखनऊ (ट्रेन नंबर 12231/32) में उन्हें कांट्रेक्ट मिला है. इस ट्रेन की पैंट्रीकार नहीं है. IRCTC के ऑन-बोर्ड वेंडर ही इसे चलाते हैं. चंद्रमौली को इसी साल एक दिसंबर को IRCTC ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था.
शिवम भट्ट पत्रकार हैं. उन्होंने वीडियो पोस्ट कर ट्वीट किया था कि दिनेश नाम के वेंडर ने पानी की बोतल के लिए 20 रुपये लिया है जबकि बोतल पर MRP 15 रुपये ही लिखा है. शिवम चंडीगढ़ से शाहजहांपुर जा रहे थे.
दिनेश की शिकायत पर पेंट्री मैनेजर रवि कुमार से पूछताछ लखनऊ में की गई. DRM मनदीप सिंह भाटिया के आदेश पर कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना लगाया गया है. रेलवे ने IRCTC के रीजनल मैनेजर को अंबाला में बुलाया और जांच के बाद कॉन्ट्रैक्टर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.