MUMBAI. सीबीआई ने आरपीएफ के उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) बबलू कुमार को एक ट्रक मालिक से 70,000 की नकद राशि खारकोपर में देते रंगे हाथ पकड़ा है. घटना 15.07.2024 को 22.10 बजे की है.
उपनिरीक्षक बबलू कुमार को सीबीआई ने 16.07.2024 को हिरासत में लेकर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. कोर्ट ने बबलू कुमार को 19.07.2024 तक पुलिस कस्टडी में सीबीआई को सौंपा है. सीबीआई ने बबलू कुमार के कल्याण स्थित आवास पर भी सर्च किया है. आगे की जांच सीबीआई/एसीबी/मुंबई द्वारा की जा रही है.
विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार 06.07.2024 को निरीक्षक आरपीएफ बेलापुर के अधीन ट्रांसहार्बर लाइन के खारकोपर सेक्शन में हाइट गेज को एक ट्रक द्वारा डैमेज/डेश करने के अपराध में आरपीएफ बेलापुर पोस्ट की आउट पोस्ट उरण में 07.07.2024 को ट्रक के चालक के विरुद्ध CR No. 597/24 रेल अधिनियम की धारा 154, 159 के तहत मामला उपनिरीक्षक बबलू कुमार द्वारा पंजीकृत किया गया था.
ट्रक मालिक ने ट्रक को आरपीएफ की कस्टडी से छुड़ाने के लिए कोर्ट में अपील की थी. इस पर आरोपी सब-इंस्पेक्टर बबलू कुमार ने ट्रक मालिक को धमकाते हुए कहा था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद वह ट्रक तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसे ₹70,000/- की पेशगी नहीं मिल जाएगी.
मामले के जल्दी निपटारे हेतु उपनिरीक्षक बबलू कुमार द्वारा उक्त ट्रक मालिक दत्तात्रेय दगड़ू कपोड़े से ₹70,000/- की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत उक्त ट्रक मालिक ने CBI/ACB मुंबई से की थी.
उक्त शिकायत के तहत उपनिरीक्षक बबलू कुमार को उक्त ट्रक मालिक द्वारा ₹70,000/- की नकद राशि खारकोपर में देते समय सीबीआई मुंबई द्वारा दिनाँक 15.07.2024 को समय 22.10 बजे रंगे हाथों पकड़ा गया/ट्रेप किया गया है. सीबीआई आगे की जांच कर रही है.
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