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Railway Station पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र, आधी कीमत में मिलेगी दवा, स्टेशनों की देखें सूची

Railway Station पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र, आधी कीमत में मिलेगी दवा, स्टेशनों की देखें सूची

PM Jan Aushadhi Kendra on Railway Station:  केंद्र सरकार देश भर के रेलवे (Railway) स्टेशनों पर “जन औषधि केंद्र” (PM Jan Aushadhi Kendra) खोलने की तैयारी में है. इसकी शुरुआत पहले 50 रेलवे स्टेशनों से होगी. इसके बाद मांग के अनुसार दूसरे स्टेशनों पर “जन औषधि केंद्र” खोला जायेगा.

Railway Station पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र, आधी कीमत में मिलेगी दवा, स्टेशनों की देखें सूची

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेलवे (Railway) स्टेशनों के परिसर पर खुलने वाले जन औषधि केंद्र से  यात्रियों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध हो सकेगी. जन औषधि केंद्र के स्टॉल की डिजाइन को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (NID) तैयार करेगा.

Railway स्टेशन पर खोले जा रहे जन औषधि केंद्रों से लोग आधी से कम कीमत पर सस्ती दवा ले सकेंगे. सरकार का मानना है रेलवे (Railway) स्टेशन पर खोले जा रहे इन केंद्रों से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. हालांकि अब रेलवे बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBKJ) खोले जाने को लेकर नीति भी लागू कर दिया है.

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBKJ) खोलने के लिए ऑनलाइन माध्यम से टेंडर आवंटित किया जाएगा. दवाइयां स्टोर पर बेची और खरीदी जा सकती है. हालांकि इसे चलाने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय से समझौता किया जाएगा. लेकिन टेंडर में अप्लाई किए हुए उद्यमनियों को ही इसकी प्राथमिकता दी जाएगी.

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या में वृद्धि का जो प्रस्ताव रखा है उसके अनुसार मार्च 2024 तक देशभर में जन औषधि केंद्रों की संख्या की बढ़ाकर 10,000 तक करना है. यही कारण है कि अब इसे रेलवे स्टेशनों पर खोलने की योजना बनायी गयी गयी है.

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के तहत, सरकार एसी-एसटी और दिव्यांग आवदेकों को 50,000 रुपये तक की दवाएं अग्रिम में देती हैं. दुकान प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ‘रिटेल ड्रग सेल्स’ लाइसेंस की आवश्यकता होती है. एसी-एसटी और दिव्यांग श्रेणी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र को खोल सकता है.

दूसरी श्रेणी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट हॉस्पिटल आदि शामिल होते हैं. तीसरी श्रेणी में राज्य सरकारों के नामिनेट किए गए एजेंसियों को भी जन औषधि केंद्र खोलने का अवसर मिलता है. अगर आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो आपके पास बी-फॉर्मा या डी-फॉर्मा की डिग्री होनी चाहिए और आवेदन करते समय डिग्री को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना होगा.

दवाओं पर 35 प्रतिशत का कमीशन

जन औषधि केंद्र में दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक का कमीशन मिलता है. इसके साथ ही, प्रत्येक महीने की बिक्री पर 15 फीसदी का प्रोत्साहन भी दिया जाता है. प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना के अंतर्गत दुकान खोलने के लिए सरकार द्वारा फर्नीचर और अन्य आवश्यक वस्त्रादि के लिए तकरीबन 2.5 लाख से 2.75 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है.

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