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JAIPUR : रेलवे के घूसखोर पार्सल क्लर्क को 04 साल की सजा, 30,000 रुपये जुर्माना

JAIPUR : रेलवे के घूसखोर पार्सल क्लर्क को 04 साल की सजा, 30,000 रुपये जुर्माना

JAIPUR. रिश्वतखोरी  से जुड़े एक मामले में अदालत ने एनडब्ल्यूआर, जयपुर के तत्कालीन सीनियर पार्सल क्लर्क को सजा सुनाई है. जयपुर में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने केस संख्या 04 से जुड़े रिश्वतखोरी के मामले में तत्कालीन सीनियर पार्सल क्लर्क जतन सिंह मीना को 30,000 रुपये के जुर्माने के साथ 04 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई है.

सीबीआई ने एक शिकायत पर आरोपी पार्सल क्लर्क जतन सिंह मीना के खिलाफ 16.04.2015 को मामला दर्ज किया था. आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की थी. जयपुर रेलवे स्टेशन पर पार्सल की लोडिंग और अनलोडिंग के अपने अनुबंध को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए शिकायतकर्ता से 20,000/- (मासिक) रिश्वत मांगी थी.

सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को शिकायतकर्ता से 20,000/- रुपये की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. जांच के बाद, आरोपी के खिलाफ 01.07.2015 को आरोप पत्र दायर किया गया. न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाया और उसे तदनुसार सजा सुनाई.

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