- रायपुर हाईकोर्ट ने ट्रेनों को रद्द किए जाने पर रेलवे से मांगी जानकारी, 21 मार्च को फिर होगी सुनवाई
RAILPUR. रायपुर हाईकोर्ट (Raipur High Court) ने रेलवे से इस बात को लेकर जानकारी तलब की है कि जब रेलवे ट्रैक पर काम चलने की बात कहकर यात्री ट्रेनों को रद्द (Passenger trains canceled) कर रहा है तो तो उसी ट्रैक पर मालगाड़ियां कैसे चलायी जा रही है. (How are the goods trains running?) यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किए जाने के मामले में बिलासपुर निवासी पत्रकार कमल कुमार दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रेलवे बोर्ड से यह जानकारी मांगी है. कोर्ट ने इस मामले में गुरुवार 21 मार्च को फिर सुनवाई करेगा.
मंगलवार 19 मार्च 2024 को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की अदालत रेलवे से पूछा कि क्या वजह है कि यात्री गाड़ियां अचानक बड़ी संख्या में रद्द की जा रही हैं. इस पर रेलवे की ओर से पेश अधिवक्ता ने रेलवे ट्रैक पर काम चलने की जानकारी दी और कहा कि इस कारण ट्रेनों को रोकना पड़ता है.
इस पर हाईकोर्ट ने यह जानना चाहा कि उसी ट्रैक पर मालगाड़ी कैसे चलाई जाती है? इसका कोई स्पष्ट जवाब रेलवे की ओर से पेश अधिवक्ता नहीं दे सके. कोर्ट ने रेलवे से यह भी पूछा है कि मालगाड़ियां उसी रूट पर लगातार चलायी जा रही हैं तो यात्री ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती? पटरियों की खराब होने की बात है तो यात्री ट्रेनें तो चल ही नही रहीं तो मेंटेनेंस क्यों नहीं हो रहा है.
बिलासपुर निवासी कमल कुमार दुबे ने जनहित याचिका दायर कर बताया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में यात्री ट्रेनों को लगातार रद्द किया जा रहा है. यात्रियों को अचानक पता चलता है कि एक्सप्रेस या पेसेंजर ट्रेन अब नहीं जाएगी. कई बार बीच रास्ते में ही ट्रेन को रद्द कर दिया जाता है. इससे हजारों यात्रियों को परेशान होना पड़ता है. लंबे समय से रेलवे इसी तरह का व्यवहार करते आ रहा है. याचिका में उसी मार्ग पर मालगाड़ियों को चलाये जाने पर सवाल उठाये गये हैं.