- सांसद डॉ निशिकांत दुबे की याचिका पर सेकंड इंट्री गेट खोलने मामले में भी सुनवाई
RANCHI. झारखंड हाइकोर्ट ने जसीडीह स्टेशन का नाम बदल कर बाबाधाम स्टेशन करने के मामले में राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. सांसद डॉ निशिकांत दुबे की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ बीआर सारंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया. सांसद ने स्टेशन का नाम बदलने और पूर्वी दिशा से गेट खोलने के उद्देश्य से जमीन उपलब्ध कराने के लिए जनहित याचिका दायर की है. गेट खोलने के लिए सरकार से जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया है.
क्या है मामला
सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने जसीडीह स्टेशन का नाम बदलकर बाबाधाम करने का आग्रह रेलवे से किया है. नियमों के अनुसार, इस मामले में राज्य सरकार की ओर से रेलवे को प्रस्ताव भेजना होता है. राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं भेजने पर सांसद ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की है. रेलवे के अनुसार, वर्ष 1874 में जसीडीह स्टेशन का नाम बैद्यनाथधाम ही था. बाद में बैद्यनाथधाम नाम से देवघर में स्टेशन बनने के बाद इसका नाम जसीडीह कर दिया गया.
वहीं जसीडीह स्टेशन में पूर्वी दिशा में सेकेंड इंट्री गेट खोलने की जरूरत को लेकर रेलवे की ओर से राज्य सरकार से साढ़े सात एकड़ जमीन की मांग की गयी है. सांसद के अनुसार, इसके लिए राज्य सरकार प्रति एकड़ 57 करोड़ रुपये की मांग कर रही है. दायर पीआइएल में सांसद ने राज्य सरकार की निर्धारित दर से जमीन देने की मांग की है. इस अनुसार साढ़े सात एकड़ जमीन की कीमत करीब 80 करोड़ होती है, जबकि राज्य सरकार 427.5 करोड़ की मांग कर रही है.
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