- नई दिल्ली स्टेशन पर कंरट से 25 जून 2023 को साक्षी आहूजा की हो गयी थी मौत
- सात अधिकारियों पर दर्ज है मामला, रेलवे ने तबादला कर झाड़ दिया था पल्ला
- जांच अधिकारी के पेश न होने पर अदालत ने जतायी नाराजगी, दिये सख्त आदेश
NEWS DELHI. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से महिला यात्री की मौत मामले में जांच अधिकारी के नहीं आने पर अदालत ने नाराजगी जताई है. अदालत ने 13 मई को अगली तिथि देते हुए पुलिस उपायुक्त को जांच अधिकारी की उपस्थिति तीस हजारी कोर्ट के एसीएमएम अनुज कुमार सिंह के समक्ष सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
इस मामले में पीड़ित की और से अदालत में उपस्थित अधिवक्ता जीके भारती और तनिष्क खुराना ने बताय कि पुलिस ने रेलवे के सात अधिकारियों के खिलाफ मामला तो दर्ज किया लेकिन गलत धाराओं में. रेलवे ने करंट से मौत मामले में सात अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी रेलवे ने नहीं दी है. सात अधिकारियों के खिलाफ इस मामले में मामला दर्ज किया गया है लेकिन रेलवे उन्हें बचाने के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रहा.
इन अधिकारियों का तबादला दिल्ली से बाहर कर दिया गया है. अधिवक्ता ने अदालत से रेलवे को अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने के अलावा जांच अधिकारियों को सही धाराओं के मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अनुराेध भी किया. चूंकि जांच अधिकारी के नहीं रहने से बहस पूरी नहीं हो सकी. अब यह मामला 13 मई को सुना जायेगा. इस मामले में रेलवे के एसएसई पावर सप्लाई भारत भूषण, गोपाल कुमार, टेक्नीशियन जगदीश कुमार, सीता राम, वायरमैन नारायण सिंह, मनीष कुमार व दीपक कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
कंरट लगने से साक्षी आहूजा की 25 जून 2023 में मौत हो गई थी. साक्षी अपनी बहन व दो बच्चों के साथ वंदे भारत से चंडीगढ़ जानने के लिए 25 जून 2023 को सुबह 5:50 के करीब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आयी थी. उसी दौरान बिजली के पाले में दौड़ रहे करंट की चपेट में आ गयी. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि बिजली का खंभा में तार नंगे थे. यहां कोई चेतावनी संकेत भी नहीं था.