- सीबीआई की चार्जशीट में 78 लोग हैं आरोपित, इनमें रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं
NEW DELHI. लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोकसेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति अभी नहीं मिली है. सीबीआई ने आज राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि अनुमति अगले दो हफ्ते में मिल जाएगी. उसके बाद स्पेशल जज विशाल गोगने ने मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को करने का आदेश दिया.
कोर्ट को आज बताया गया कि दो मामलों में आरोपितों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल चुकी है लेकिन लालू प्रसाद यादव और आरके महाजन समेत 32 आरोपितों के खिलाफ अभी अनुमति नहीं मिली है. सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने कहा कि दो हफ्ते के अंदर अनुमति मिल जाएगी. कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े तीन मामलों में अभियोजन चलाने की अनुमति मिल चुकी है. ऐसे में अनुमति का इंतजार करना ठीक रहेगा.
सीबीआई ने 7 जून को इस मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें 78 लोगों को आरोपित बनाया गया है. इन 78 आरोपितों में से रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 उम्मीदवार भी शामिल हैं. छह जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के ज्वायंट डायरेक्टर ने कोर्ट को भरोसा दिया कि ईडी तय समय पर आरोप-पत्र दाखिल कर देगी. ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी भी जांच चल रही है. ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिए जाने की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आप कब तक इस मामले की जांच पूरी कर लेंगे. मामले में जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए. कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 6 अगस्त तक का समय दे दिया.
कोर्ट ने 7 मार्च को ईडी के मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हीमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दी थी. इस मामले में कोर्ट ने 27 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. नौ जनवरी को ईडी ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी. ईडी ने इस मामले में अमित कात्याल को गिरफ्तार किया था.