कोलकाता. पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों के साथ लोकल ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला लिया है. बंगाल सरकार ने मास्क पहनने के अलावा दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारियों की मौजूदगी को अनुमति दी है. शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे. सभी बाजार, खुदरा दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक और फिर शाम 5 से 7 खुलेंगी.
6 मई से लोकल ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी. मेट्रो में क्षमता के 50 फीसदी लोग ही होंगे. 7 मई से राज्य के एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले यात्रियों को 72 घंटे भीतर का आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा. जो लोग पॉजिटिव होंगे, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा. बस अड्डों पर रेंडम जांच की जाएगी तो यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा. ट्रेन यात्रियों पर भी यही नियम लागू होगा.
इससे पहले भी ट्रेन में यात्रा के दौरान आरटीपीसीआर का प्रमाणपत्र पेश करने को लेकर विवाद हो चुका है. हालांकि तक रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने रेलवे के स्तर पर किसी प्रमाणपत्र की मांग की संभावना को खारिज कर दिया था. हालांकि उन्होंने कहा था कि कुछ राज्य ने इसे अपने यहां अनिवार्य किया है लेकिन रेलवे इसकी मांग नहीं करेगा.